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वोटर आईडी ना हो तो भी दूसरे दस्तावेज दिखाकर डाल सकेंगे अपना वोट

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में अगर वोटर आईडी कार्ड ना हो तो भी मतदाताओं को वोट डालने से नहीं रोका जा सकेगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वे वैकल्पिक दूसरे पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें।
उन्होंने कहा कि पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
गुप्ता ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

Darshan-News
Author: Darshan-News

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