टेक्सटाइल उद्याेग काे बजट में सीधे ताैर पर कुछ नहीं मिला लेकिन यहां के उद्यमियाें की औद्याेगिक जमीन, कर, रिफंड, ब्याज पेनल्टी, स्टांप ड्यूटी, भूमि कर, विद्युत कर की जाे मांग थी वे कई मायने में मानी है। इससे प्रदेश के साथ-साथ भीलवाड़ा के उद्यमियाें काे भी फायदा हाेगा। यहां के उद्यमियाें की मांग स्वीकार करते हुए बजट में 50 हजार मीटर से 2 लाख मीटर वर्गमीटर कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन करने के अधिकार अब जिला स्तर पर हाे गए हैं। स्थानीय निकायों के 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे जारी करने का अधिकार भी जिला स्तर पर दे दिया गया है।
लीज डीड रेंट डीड की स्टांप ड्यूटी की दरों को भी व्यवहारिक की गई है। सालाना बढ़ाई जाने वाली डीएलसी की दर 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत से ही बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही 2020 में औद्योगिक और माइनिंग के लिए भी भूमि कर घटाकर 50 प्रतिशत कर दी।
31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं पेनेल्टी में 100 प्रतिशत छूट देने और मूल मांग में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की भी की है। रीको एमनेस्टी योजना- 2023 में सर्विस चार्ज एवं रेंट में राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट लैंड प्रिमियम की बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में 60 प्रतिशत छूट और निर्माण में देरी पर नियमन में 80 प्रतिशत की छूट, भूखण्ड विभाजित-उप विभाजित भूखंड के ट्रांसफर पर 60 प्रतिशत की छूट भी दी है।