बेगूं एसीजेएम कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना और 2 साल साधारण जेल का फैसला सुनाया।
एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश पुलकित शर्मा ने बेगूं के रहने वाले रामस्वरूप पुत्र जमनालाल मेहर को चेक अनादरण प्रकरण में दोषी माना है। उसे 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना और 2 साल साधारण कारावास से दंडित किया गया। जुर्माना राशि नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
6 साल पुराना है केस
बताया गया कि साल 2018 में बेगूं के रहने वाले गणेश नाथ बेटा कमला शंकर नाथ से रुपए उधार लेने के बदले रामस्वरूप मेहर ने 2 लाख रुपए का चैक दिया। बैंक से चेक रिटर्न होने पर एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आदेश दिया। गणेश नाथ की तरफ से पैरवी एडवोकेट भोलेश भट्ट, मोहम्मद एतमाद अजमेरी, अशोक शर्मा ने की।