दर्शन न्यूज़ उदयपुर रिपोर्टर आर के धाकड़
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने कहा कि पीठासीन अधिकारी बूथ स्तर पर निर्वाचन आयोग का चेहरा होता है। इसलिए सभी का दायित्व है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन गंभीरतापूर्वक पूर्ण निष्ठा से करें, ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया संपादित की जा सके।
पोसवाल मंगलवार को राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर आयोजित पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी बिना किसी दबाव या भेदभाव के कार्य करें। ऐसी किसी भी गतिविधि में भागीदारी नहीं निभाएं, जो निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से निर्वाचन से जुड़ी हर प्रक्रिया और प्रपत्र के बारे में गंभीरता से समझकर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। पोसवाल ने विद्यालय परिसर के विभिन्न कक्षों में चल रहे प्रशिक्षण सत्रों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इससे पूर्व उदयपुर व सलूंबर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों हेतु गठित 2872 मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय तथा राजकीय फतह विद्यालय में आयोजित हुआ। मतदान दल में कार्मिक क्रम संख्या 1 से 1650 का प्रशिक्षण राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एवं क्रम संख्या 1651 से आगे की क्रम संख्या का प्रशिक्षण राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में हुआ। इसमें कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम सिलिंग, मॉक पोल, विभिन्न सूचना प्रपत्र आदि की जानकारी दी गई। अंतिम सत्र में गुगल लिंक के माध्यम से सभी प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) जितेंद्र ओझा, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ महामाया प्रसाद चौबीसा आदि भी उपस्थित रहे।
इसी क्रम में 11 अक्टूबर को मतदान अधिकारी प्रथम, 12 अक्टूबर को मतदान अधिकारी द्वितीय, 13 अक्टूबर को मतदान अधिकारी तृतीय को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 14 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी 2173 से 2904, मतदान अधिकारी प्रथम 2873 से 3183, मतदान अधिकारी द्वितीय 2873 से 3587, मतदान अधिकारी तृतीय 2873 से 3250 का प्रशिक्षण होगा। मतदान दलों के पेयजल, चाय व भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर ही की गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रशिक्षण में संबंधित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाकर दण्डित किया जाएगा।
विधानसभा आम चुनाव-2023 पीठासीन अधिकारी बूथ स्तर पर निर्वाचन आयोग का चेहरा, जिम्मेदारी से करें कार्य : जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू पहले दिन पीठासीन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण
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