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राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय *राजस्थान शिक्षा सेवा संशोधन नियमों के अनुमोदन की मांग को लेकर मुख्य सचिव को लिखा पत्र


दर्शन न्यूज़ डूंगला रिपोर्टर आरके धाकड़
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राजस्थान(शिक्षा एवं अधीनस्थ) शिक्षा सेवा संशोधन नियम 2023 के शीघ्र अनुमोदन चुनाव आयोग से कराने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा ।जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह शक्तावत और जिला मंत्री प्रकाश चंद्र बक्शी के अनुसार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में 01 अक्टूबर 2023 को राजस्थान(शिक्षा एवं अधीनस्थ) शिक्षा सेवा संशोधन नियम 2023 पारित किया था।महामहिम राज्यपाल द्वारा 08 अक्टूबर 2023 को संशोधन का अनुमोदन कर दिया था।शिक्षा (ग्रुप -2) विभाग द्वारा नियम प्रकाशन हेतु डीओपी को प्रस्तुत कर दिया था।लेकिन चुनाव आयोग द्वारा 09 अक्टूबर को आचार संहिता लागू करने से संशोधन निगम प्रकाशित करने की कार्यवाही रुक गई।प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने कहा कि शिक्षा सेवा के इन संशोधनों में दिव्यांग बच्चों की सीनियर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा के लिए व्याख्याता (विशेष शिक्षा) का नव पद सृजन नियम, स्कूलों में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए विषय व्याख्याता पदों की 3 वर्षों से रुकी पदोन्नति करवाने,कृषि संकाय व्याख्याता भर्ती सरल करने,रिक्त पद भरने के प्राचार्य प्रमोशन हेतु अनुभव शिथिलन आदि संशोधन अनुमोदित किए है। जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पुरोहित ने कहा कि राजस्थान(शिक्षा एवं अधीनस्थ) शिक्षा सेवा संशोधन नियम 2023 का शीघ्र अनुमोदन होने से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू होंगी और पदोन्नति से ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों के भरे जाने से बालकों को भी शैक्षणिक लाभ होगा। इस अवसर पर प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ में शिक्षा सह संयोजक डॉ हीरा लाल लुहार ,जिला सभाध्यक्ष सैयद मुकर्रम अली,उपसभाध्यक्ष उदय लाल अहिर,कमलेश कुमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश दत्त व्यास,जिला उपाध्यक्ष हमीर सिंह राजपूत ,अशोक कुमार कोचिटा,नाथू लाल डांगी,सचिव मुकेश कुमार त्रिपाठी,अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र कुमार व्यास,शिक्षक प्रतिनिधि सुशील कुमार लड्डा, जिला प्रबोधक प्रतिनिधि चंदन सिंह शक्तावत और मीडिया प्रभारी पूरण मल लौहार सहित सभी पदाधिकारी और जिले के हजारों कार्मिक संशोधन नियमों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।

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