यदि आप अपने मां-बाप को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की सोच रहे तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर आप को 80 हजार रुपए तक का फायदा हो सकता है।
दरअसल, शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत की ओर से हुई बजट घोषणा में स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई है। ऐसे में इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ये नियम अगले साल से लागू होगा।
दरअसल, बजट घोषणा के मुताबिक अगले साल अगर कोई पुत्र या पुत्री अपने बुजुर्ग माता-पिता को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो उनसे इस ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी।
इतना ही नहीं यदि बुजुर्ग माता-पिता अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो उस पर भी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री का शुल्क देना होगा।
गहलोत बजट की इस घोषणा के बाद 25 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 81,250 रुपए बचेंगे।
समझे कैसे होगी 80 हजार रुपए की बचत
यदि कोई बेटा या बेटी अपने 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के माता-पिता को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसकी मार्केट वैल्यू (डीएलसी के अनुसार) 25 लाख रुपए बनती है। ऐसे में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कुल 1 लाख 6,250 रुपए का खर्च आता है।
इसमें 2.5 फीसदी की दर से 81250 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी, जबकि एक फीसदी की दर से 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है।
बजट घोषणा के बाद 2.5 फीसदी की दर से 81250 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। केवल 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क के देने पड़ेंगे।
इसी तरह 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के माता-पिता अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें भी आने वाले समय में इतना ही फायदा होगा।