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त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

चित्तौड़गढ़। जिले में मार्च-अप्रैल माह में विभिन्न त्योहारों तथा परीक्षाओं को देखते हुए जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, शान्ति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। जिले में होलिका दहन, धुलण्डी, शीतला सप्तमी, अष्टमी, रंगतेरस, चेटीचण्ड, रामनवमी, गुड फ्राइडे, वैशाखी, ईदुलफितर (चाँदसे) एवं अन्य त्यौहार, पर्व जयंती इत्यादि मनाए जायेंगें। इसके अलावा जिले में महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र एवं मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निःशक्त अथवा अतिवृद्ध है, और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है ये लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। कानून व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात पुलिस बल पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग हेतु मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, वीडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा।

कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान, वाहन पर रंग गुलाल नहीं डालेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगें। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल कीचड़, आयल, पेंट इत्यादि का उपयोग नहीं करेगें। रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्तियों को ना तो रंग लगाएंगे एवं न ही उन पर फेकेंगे। कोई भी व्यक्ति रास्ता रोककर यात्रियों, राहगीरों से जबरन चंदा वसूल नहीं करेंगे न ही किसी को उत्प्रेरित करेगें।

संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। अवहेलना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

DIPR, Department of Information & Public Relations, Rajasthan

RISHABH JAIN
Author: RISHABH JAIN

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