रात्रि जागरण कार्यक्रम के दौरान खाट पर सो रही 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 5 साल और 1 साल के कारावास के साथ 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला खेरोदा थाने का है।
प्रकरण के अनुसार खेरोदा थाना क्षेत्र में 3 मई 2022 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था कि 2 मई 2022 को चचेरी बहन के एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पति और 10 वर्षीय बेटी के साथ पीहर गई थी। रात में मंदिर में जागरण चल रहा था और वह पति के साथ उसमें शामिल होने गए थे।
बेटी नानी के घर चौक में खाट पर सो रही थी। पास की खाट पर मुड़ी खेरोदा निवासी हरीश पुत्र खेमराज मीणा सो रहा था। आरोपी ने मौका देख कर सोती हुई बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।
पोक्सो-1 की कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने 9 गवाह व 13 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी ने कम आयु की किशोरी की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग किया। बचाव पक्ष ने 5 गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यौवन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 में 5 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माने और भादस की धारा 354 में एक वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।