आरोपी पर धारा 363, 366ए, 342, 302, 201, 376(ए)(बी), पॉक्साे एक्ट की धारा 3(2)(वीए)(वी), एससी/एसटी एक्ट की धारा 88 जेजे, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 में लगाई गई है।
उदयपुर के मावली में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या और शव के 10 टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन में ही जांच पूरी कर ली है। डीवाईएसपी कैलाश कुंवर आरोपी कमलेश के खिलाफ 11 अप्रैल को चार्जशीट पेश करेंगी। कोर्ट में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के साथ गवाह भी पेश किए जाएंगे।
आरोपी पर धारा 363, 366ए, 342, 302, 201, 376(ए)(बी), पॉक्साे एक्ट की धारा 3(2)(वीए)(वी), एससी/एसटी एक्ट की धारा 88 जेजे, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 में लगाई गई है। इनमें दुष्कर्म, नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या, आर्म्स एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रताड़ित करने जैसे आरोप हैं।
आरोप साबित होने पर कमलेश को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। वहीं हत्या के बाद बच्ची के शव को ठिकाने लगाने में मदद करने की आरोपी मां कैलाश कुंवर और पिता रामसिंह के खिलाफ अलग से चार्जशीट पेश की जाएगी। तीनों अभी जेल में बंद है। इधर, पुलिस ने इस केस को आॅफिसर स्कीम के तहत लिया है। अब आरोपी को सजा दिलवाने के लिए एक केस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।
शरीर के टुकड़े, फिर खंडहर में फेंक आया आरोपी
नाबालिग के पिता ने गत 29 मार्च को मावली थाने मे रिपोर्ट दी थी कि बेटी अपराह्न 4 बजे स्कूल से आई और ड्रेस बदलकर ताऊजी के पास जाने का कहकर निकली और नहीं लौटी। पुलिस ने तलाश शुरू की। एक अप्रैल को पीड़िता के घर से थोड़ी दूर खंडहर में लाश 10 टुकड़ों में मिली। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कमलेश के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। इस पर एफएसएल टीम को बुला कर सबूत इकट्ठे किए। फिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बच्ची से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने और छुरी से 10 टुकड़े करना कबूला।
दुष्कर्म-पोक्सो-एससी-एसटी एक्ट की सख्त धाराएं
आरोपी कमलेश
धारा | अपराध | सजा |
363 | व्यपरण (संरक्षक से दूर करना) | 7 वर्ष + जुर्माना |
366A | नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म | 10 वर्ष + जुर्माना |
342 | अवैध रूप से बंधक बनाना | 1 वर्ष कारावास, जुर्माना भी |
302 | हत्या | आजीवन कारावास-फांस-जुर्माना |
201 | सबूत मिटाना, झूठी जानकारी देना | 7 वर्ष जेल, जुर्माना भी |
376 | दुष्कर्म | आजीवन सजा, मृत्यु दंड, जुर्माना भी |
पॉक्सो | नाबालिग से यौन अपराध | आजीवन कारावास, जुर्माना भी |
3 (2) (Va) | एससी-एसटी वर्ग के साथ अपराध। | दस साल + जुर्माना |
3 (2) (V) | ST/SC का होने के आधार पर अपराध | दस साल + जुर्माना |
4/25 | हथियार रखना | 1 से तीन साल की सजा + जुर्माना |
इस तरह दिया हत्या काे अंजाम
29 मार्च को दिन में बच्ची अपने खेत पर जा रही थी, तभी आरोपी कमलेश ने उसे किडनैप कर लिया। कमलेश ने बच्ची को अपने घर में बंधक बनाकर रेप किया। फिर गला घाेंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश के साथ भी रेप किया। इसके बाद लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ीनुमान औजार(कूट) से बच्ची के शव के 10 टुकड़े कर दिए। घटना के वक्त कमलेश के मां-बाप घर पर नहीं थे। वे कुछ देर बाद घर पहुंचे। उन्होंने भी बेटे का घिनौना जुर्म छिपाने में उसका साथ दिया और मासूम के शरीर के टुकड़े घर से बाहर फेंककर आने का प्लान बनाया।
माता-पिता ने ही ऐसी लोकेशन तलाश की, जहां किसी की नजर नहीं पड़े। बेटे को घर से 200 मीटर दूर खंडहर के बारे में बताया। इसके बाद रात के अंधेरे में आरोपी कमलेश बच्ची के शव के टुकड़े कपड़े के थैले में भरकर खंडहर में फेंककर आया। इधर, देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने मावली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। पूरे गांव में बच्ची की लापता होने की सूचना फैल गई। हत्यारा पुलिस व ग्रामीणों के साथ बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। 1 अप्रैल को बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।