16 साल की नाबालिग से रेप करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी पानी पीने के बहाने नाबालिग के घर घुसा था और रेप करने के बाद उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डालने की धमकी दी थी। पोक्सो कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 16 साल की बालिका अपने दादाजी के साथ थाने में आई। 10 जुलाई 2018 को उसने एक रिपोर्ट दी कि 6 महीने पहले रोज की तरह वह अपनी स्कूल जाने वाली थी। नंगावली निवासी गोपाल मेघवाल पानी पीने के बहाने उसके घर पर आया।
अकेला देखकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो भी खींचे। उसने धमकी भी दी की अगर घर वालों को बताया तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा ऐसे में नाबालिग अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बता पाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
लगभग पांच साल बाद आया फैसला
बालिका की तरफ से 15 गवाह और 24 डॉक्यूमेंट पेश किए गए, जबकि आरोपी की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं हुए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लगभग 5 साल बाद पोक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने आरोपी गोपाल मेघवाल को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी गोपाल मेघवाल को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह प्रतिकर राशि पीड़ित को दी जाएगी।